थानाध्यक्ष मांझी सहित 03 पुलिस पदाधिकारी निलंबित
दिनांक-14.06.25 को वरीय पुलिस अधीक्षक, सारण को आवेदिका के द्वारा समर्पित आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें मांझी थाना के पुलिस पर आवेदिका एवं उनके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करने सहित अन्य आरोप लगाया गया है। उक्त मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, सारण द्वारा मामले की विस्तृत जाँच अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर-02, एकमा से करायी गयी। जाँच के दौरान ज्ञात हुआ कि मांझी थाना में पदस्थापित प्र०पु०अ०नि० आरती कुमारी विगत 01 वर्ष से आवेदिका के मकान में एक कमरा किराये पर लेकर रह रही थी। इसी क्रम में पूर्व में मकान मालिक के भगिना के पुत्री का अपहरण से संबंध में मांझी थानान्तर्गत दर्ज कांड सं0-273/22 का अनुसंधानक प्र०पु०अ०नि० आरती कुमारी को बनाया गया। कांड के अनुसंधानकर्ता के रूप में प्र०पु०अ०नि० आरती कुमारी द्वारा अपहृता की बरामदगी उपरांत माननीय न्यायालय में धारा-183 में बी०एन०एस०एस० के तहत व्यान दर्ज कराकर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अपहृता को उसके ससुराल पक्ष को सुपूर्द कर दिया गया। उसी समय से मकान मालिक परिवार एवं प्र०पु०अ०नि० आरती कुमारी बीच मतभेद शुरू हो गया तथा मकान मालिक के द्वारा प्र०पु०अ०नि० आरती कुमारी को रूम खाली करने के लिए दबाव बनाया जाने लगा। इसी बीच दिनांक:- 13.06.25 को मकान खाली करने को लेकर आवेदिका के देवर अरूण कुमार एवं प्र०पु०अ०नि० आरती कुमारी के बीच बहस हो गई। जिसकी सूचना उक्त महिला पुलिस पदाधिकारी द्वारा मांझी थाना को दी गई। जिसके उपरांत मांझी थानाध्यक्ष अमित कुमार अपने थाना में प्रतिनियुक्त पु०अ०नि० विपुल कुमार सिंह एवं बल के साथ आवेदिका घर पर आकर मामले की जॉच किए बिना ही आवेदिका एवं परिवार के सदस्यों पर हावी होते हुए बल का अनुचित प्रयोग कर अरूण कुमार एवं मोनु कुमार को जबरन पकड़कर थाना लाया गया। तत्पश्चात उक्त घटना के संबंध में प्र०पु०अ०नि० आरती कुमारी के आवेदन के आधार पर मांझी थाना कांड सं0-209/25, दिनांकः- 13.06.25 धारा-धारा-115 (2) / 126 (2)/132/118(1)/109/76/352 /351(2) (3)/3 (5) बी०एन०एस० दर्ज उक्त पकड़े गए दोनों अभियुक्तों न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
उल्लेखनीय है कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश के आधार पर आमजनों से नम्रतापूर्ण व्यवहार करने हेतु सभी पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया था एवं अपराध गोष्ठी में भी बताया गया था। इसके बावजुद इस मामले में प्राप्त वीडियों से स्पष्ट हो रहा है कि मांझी थाना के पुलिस पदाधिकारियों द्वारा आवेदिका परिजनों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। साथ ही जाँच के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि प्र०पु०अ०नि० आरती कुमारी के द्वारा घटना के संबंध में बढ़ा-चढ़कर तथा गंभीर आरोप लगाकर मांझी थाना को सूचित किया गया तथा उपरोक्त मामले में दर्ज कांड सं0-209/25 को गंभीर एवं संगीन बनाने के उद्देश्य से थानाध्यक्ष द्वारा मामले की जॉच किए बिना ही धारा-109/132 बी०एन०एस० का समावेश जानबुझकर किया गया है।
पु०अ०नि० अमित कुमार, थानाध्यक्ष मांझी थाना, पु०अ०नि० विपुल कुमार सिंह, एवं प्र०पु०अ०नि० आरती कुमारी, मांझी थाना द्वारा की गई उपरोक्त कार्रवाई / व्यवहार से पुलिस की छवि धुमिल होने, इनका अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही / आदेशोल्लंघन एवं मनमानेपन को पाते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, एकमा द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर वरीय पुलिस अधीक्षक, सारण द्वारा पु०अ०नि० अमित कुमार, थानाध्यक्ष मांझी थाना, पु०अ०नि० विपुल कुमार सिंह, एवं प्र०पु०अ०नि० आरती कुमारी, मांझी थाना को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए 05 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गई है।
सारण पुलिस, आपकी सेवा में सदैव तत्पर…